
'That's The Scheme You Think Congress Had Adopted': Alito Poses Hypothetical To Attorney
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यह वीडियो इस बात पर चर्चा करता है कि क्या आव्रजन अधिकारी किसी व्यक्ति को केवल एक लंबित आपराधिक आरोप के आधार पर, बिना सजा सुनाए, पैरोल पर छोड़ सकते हैं।
वक्ता का तर्क है कि कानून में "सजा" का उल्लेख है, और यदि किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है, तो अधिकारी केवल आरोप के आधार पर किसी को पैरोल पर नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर आता है और उसके खिलाफ जालसाजी का संघीय आरोप लंबित है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी उसे पैरोल पर नहीं छोड़ सकते।
वक्ता के अनुसार, कांग्रेस द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) किसी व्यक्ति को पैरोल पर नहीं छोड़ सकता ताकि बाद में यह तय किया जा सके कि वे पैरोल के योग्य हैं या नहीं। यह केवल तब संभव है जब कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो या लंबित आरोप को स्वीकार कर ले।
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपवाद के लागू न होने पर प्रवेश दिया जाता है, तो सरकार बाद में उसे निर्वासित करने जैसे अन्य साधनों का उपयोग कर सकती है, भले ही उसे शुरू में प्रवेश मिल गया हो। सरकार को किसी व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर, पैरोल का उपयोग उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करना चाहिए।
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